बिलासपुर- बिलासपुर में जमीन का बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाले तीन आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े है।इनके मामले की जांच पुलिस को ईओडब्ल्यू को सौंपना चाहिए क्योंकि कई कई लोगो को ठग चुके है।ईओडब्ल्यू अगर जांच करेगी तो राजस्व अधिकारी भी लपेटे में आएंगे अचानक पैसे वाले बने ये लोग जमीन के फर्जीवाड़े से ही सामने आए है। प्रार्थी :-k.मनन कुमार पिता k. L.नायडू निवासी हेमूनगर ने 8.6.2019 में खसरा नंबर 280/2 रकबा 0.86 एकड़ को 18 लाख में बिक्री करने का सौदा आरोपी छोटेलाल कुर्रे पिता झाड़ूराम कुर्रे चिलहती निवासी से किया जिसमे 2 लाख दो चेक के माध्यम से दिया. जिसमे आरोपी ने दस्तावेज ठीक कराने बाद बाकी विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में लिखित में एग्रीमेंट किया था.लेकिन ना तो अभिलेख दुरुस्त कराया ना ही रकम वापस किया,राजस्व अभिलेखों में भी अन्य के नाम से भूमि दर्ज़ है.ना ही आरोपी के द्वारा बताई गई रजिस्ट्री की जानकारी संबंधित रेवेन्यू वर्ष में प्रार्थी को दी गई राजस्व विभाग द्वारा दी गई लिखित जानकारी में शामिल नहीं है. शिकायत जाँच दौरान भी चिलहाटी ग्राम की खसरा b-1के अवलोकन में भी प्रथम दृष्टिया ही उक्त खसरा नंबर में छोटे कुर्रे के नाम में कुटरचना होना प्रतीत होता है. जिसका प्रथम सूचना दर्ज़ करके पृथक से परीक्षण कराया जाता है. आरोपी छोटे कुर्रे द्वारा उक्त जमीन के दस्तावेज 50000/-रूपये में सुरेश मिश्रा के माध्यम से प्राप्त करने के लिए हैरी जोसफ से सौदा किया गया. दस्तावेज प्राप्त करके उसी दस्तावेज को दिखाके प्रार्थी से सौदा किया गया. उक्त दस्तावेज फर्जी तैयार किया गया. मूल दस्तावेज भी आरोपी के पास नहीं है. आज आरोपी छोटे लाल कुर्रे, सुरेश मिश्रा @बब्बू मिश्रा, हैरी जोसेफ को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर मान न्यायालय पेश किया जाता है.
धारा 420,467,468,471,384,34आईपीसी
[08/11, 9:11 pm] Parivesh Ti3: हैरी जोसफ पिता लीओ 45 साल निवाड़ी कासिंम पारा
[08/11, 9:12 pm] Parivesh Ti3: सुरेश मिश्रा पिता G.P. मिश्रा 57 साल राजकिशोर नगर ।

