बिलासपुर- समाज कल्याण विभाग के बहुचर्चित एक हज़ार करोड़ से ज्यादा के एनजीओ घोटाले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और पांच आईएएस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस पी.सेम कोशी और जस्टिस रजनी दुबे के डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह , आईएएस आलोक शुक्ला,विवेक ढाँढ,सुनील कुजुर,
एमके राऊत और बाबूलाल अग्रवाल को नोटिस जारी किया है।
मामलेमें पी पी सोती,एम एल पांडेय, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खल्को, पंकज वर्मा की तरफ से माहाअधिवक्ता के ऑफिस से हर्षवर्धन परगनिया, रजत अग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया है।राज्य श्रोत निःशक्त संस्थान के नाम पर वर्तमान और रिटायर्ड आईएसएस के द्वारा किये गए घोटालों को लेकर याचिकाकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में याचिका लगाई। सिंगल बेंच ने इसे जनहित मानते हुए डिवीजन बेंच भेजा। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने प्रथम दृष्टया एक हजार करोड़ का घोटाला होना पाया और सभी दोषीयों के खिलाफ CBI को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ एमके राऊत और विवेक ढाँढ ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले से जुड़े दोनो आइएएस को भी सुनने के निर्देश दिए। को भी सुनने के निर्देश दिए , मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी और जस्टिस रजनी दुबे के डिविजन बेंच में हुई। मामले की सुनवाई जानवारी में होगी।

