भ्रष्टाचार के आरोपी आइएएस अनिल टुटेजा आलोक शुक्ला का आवेदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बिलासपुर- भ्रष्टाचार के आरोपी आइएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। स्पेशल कोर्ट से दोनो का आवेदन खारिज होने के दोनो भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस ने हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था अब हाईकोर्ट ने भी इनका आवेदन खारिज कर दिया है।नान घोटाले में एसीबी ने आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।भ्रष्टाचार के आरोपी दोनो अधिकारियों ने पहले रायपुर में एसीबी की कार्यवाई के खिलाफ मामला लगाया था। स्पेशल कोर्ट ने मामले में भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के आवेदन को खारिज कर दिया स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोनो नान के आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई ।हाईकोर्ट ने भी दोनो आईएएस के आवेदन को खारिज कर दिया है।

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