बिलासपुर- अबकारी विभाग के पूर्व ओएसडी समुद्र सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। निजी शराब कंपनियों से सांठगांठ कर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले । समुद्र सिंह के कई ठिकानों पर एसीबी ने सौ करोड़ की बेनामी संपत्ति जप्त की थी। जिसके बाद से समुद्र सिंह रायपुर जेल में बन्द है
रिटायर होने का बाद भी रमन सिंह सरकार के अबकारी विभाग ने संविदा नियुक्ति देकर समुद्र सिंह को उपकृत किया था। साथ ही समुद्र सिंह को अमन सिंह ककी तरह जनहित के बजाय व्यक्तिगतहीतके लिए छूट दे रखी थी। रायपुर के कांग्रेस नेता नितिन भंसाली द्वारा 116 पन्नों में की गई शिकायत के बाद समुद्र सिंह के खिलाफ जांच में पाया गया था कि शराब निर्माताओं को शराब के टैक्स में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त छूट देने के साथ शराब कंपनी के कहने पर नियम बनाकर कर प्रॉफिट समुद्र सिंह और शराब कंपनी ने बाट लिया कहावत है न सैया भये कोतवाल तो अब डर कहे का इसी तर्ज पर समुद्र सिंह ने लूटखसोट की थी। मामले में शासन की ओर से वी आर तिवारी ने पैरवी की।

