बिलासपुर-मामले में एक मुख्य आरोपी और दो खरीददार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है 01. फागूराम पिता राधेलाल उम्र 28 साल साकिन लगरा थाना सरकंडा ( मुख्य आरोपी ) 02. हीरा नामदेव पिता रामजी लाल नामदेव उम्र 42 साल साकिन परसुराम वार्ड भाठापारा . ( खरीददार ) 03. मोह . सर्फराज पिता मोह . आवेश उम्र 30 साल साकिन मस्जिद पारा अकलतरा मस्जिद के पास थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा ( खरीददार )प्रार्थी अंशुल जैन बिलासपुर की पानी टेंकर कुटीपारा मोपका तिरंगा चौक में खडी कर दिया था कि उक्त पानी टेंकर को अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर लिया गया था प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । जो लगातार पानी टेंकर एवं आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था कि तलाश दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि उक्त पानी टेंकर को 08-10 दिन पूर्व हीरा नामदेव निवासी भाठापारा नामक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से खरीदा है जो मुखबिर सूचना से जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा , अति . पुलिस अधीक्षक ( शहर ) उमेश कश्यप , नगर पुलिस अधीक्षक ( सरकंडा ) श्रीमती निमिषा पाण्डेय को अवगत कराया गया जो आरोपियो की पतासाजी एवं धरपकड हेतु निर्देश प्राप्त कर थाना सरकंडा से आरोपियो की पतासाजी हेतु टीम बनाकर रवाना किया गया जो टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये गये पते पर पहुंचकर हीरा नामदेव निवासी भाठापारा से कडाई से पूछताछ किया गया जिसके द्वारा उक्त पानी टेंकर को आरोपी फागूराम केंवट निवासी लगरा से 28,000 रू में खरीदना बताया तथा उक्त टेंकर को आरोपी ‘ सर्फराज के पास 52,000 रू में बिक्री करना बताया । आरोपियो के कब्जे से उक्त टेंकर को जप्त किया गया है तथा आरोपी फागूराम केंवट से खरीदी रकम 10,000 रू तथा आरोपी सर्फराज से खरीदी रकम 30000 रू जप्त किया गया है । प्रकरण में आरोपियो के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियो को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया है ।

