आपराधिक मामला एवं विभागीय जांच नहीं चल सकते एक साथ ,पुलिस सब इन्सपेक्टर की विभागीय जांच रोक।

बिलासपुर,थानापारा, दहीकोंड, कोण्डागांव निवासी एस. के. कोशरिया जिला- कोरबा में पुलिस विभाग में सब इन्सपेक्टर के पद पर पदस्थ है। उक्त पदस्थापना के दौरान उनके विरूद्ध एक शिकायत पर पुलिस थाना कटघोरा में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 332,74 के तहत एस. के. कोशरिया के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध पंजीबद्ध होने के लगभग 02 माह पश्चात् पुलिस अधीक्षक, कोरबा द्वारा सब इन्सपेक्टर के विरूद्ध समान आरोपों पर आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। उक्त विभागीय जांच कार्यवाही से क्षुब्ध होकर सब इन्सपेक्टर एस.के. कोशरिया द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं सुन्दरा साहू के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर विभागीय जांच कार्यवाही को चुनौती दी गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं सुन्दरा साहू द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है एवं संबंधित न्यायालय में आपराधिक मामला विचाराधीन है ऐसी स्थिति में समान आरोपों एवं समान अभियोजन साक्षियों को शामिल करते हुए संबंधित विभाग द्वारा उक्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही कर उसे दण्डित नहीं किया जा सकता है। इससे प्राकृतिक / नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन होगा क्योंकि सर्वप्रथम अभियोजन साक्षियों का कथन संबंधित न्यायालय जहां आपराधिक मामला विचाराधीन है वहां दर्ज किया जाना आवश्यक है। अधिवक्तागण द्वारा पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम.पाल एन्थेनी विरूद्ध भारत गोल्ड माईन्स एवं अन्य वाद में पारित न्याय दृष्टांत का हवाला दिया गया। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए सब इन्सपेक्टर एस. के. कोशरिया के विरूद्ध चल रही विभागीय जांच कार्यवाही पर स्थगन (स्टे) करते हुए पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) कोरबा को यह निर्देशित किया गया कि वे याचिकाकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच कार्यवाही ना करें।

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