वक्फ बोर्ड के फरमान पर रोक, दरगाह सहित कार्यक्रमों में डीजे धुमाल पर लगाई थी रोक, हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

बिलासपुर-

छत्तीसगढ़ राज्य वक़्फ़ बोर्ड को लगा झटका….

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट से लगा झटका….

जून 2026 को जारी किए गए आदेश पर HC की रोक…

वक़्फ़ बोर्ड ने प्रदेश के तमाम दरगाहों, उर्सो एवं मजहबी जलसों में डीजे पर लगाई थी रोक…

नाच – गाना,डीजे , धूमाल के उपयोग पर पाबंदी के लिए जारी किया गया था दिशा निर्देश…

उल्लंघन पर पचास हजार जुर्माने का फरमान जारी किया था

वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के इस फरमान को HC में दी गई थी चुनौती…

वक्फ के इस मनमानी फरमान से समाज के लोग परेशान थे। याचिकर्ता की ओर

सूफी इस्लामिक बोर्ड के सदस्य फिरोज शाह अहमद की ओर से लगाई गई थी याचिका कर्ता के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप के तर्क के बाद हाईकोर्ट जस्टिस ए के प्रसाद ने मामले में स्टे लगा दियावक्फ ने चंदे को आधार बना कर नया फरमान जारी किया था।

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