श्मशान की जमीन बिल्डर ने बनाई कालोनी, नगर निवेश के उपसंचालक भानु पटेल पर आरोप,मामले की शिकायत मुख्यमंत्री मंत्री से, खमतराई की सिद्धि विहार कालोनी का मामला।

 बिलासपुर,भानू पटेल (उपसंचालक), नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भ्रष्टाचार पूर्वक बिल्डर को लाभपहुँचा कर कब्रिस्तान/श्मशान मद की भूमि पर आवासीय मद की अनुज्ञा देने की शिकायत।

बिलासपुर ,ग्राम खमतराई, प.ह.नं. 25, तहसील व जिला बिलासपुर में खसरा नम्बर 781/50. 51, 52 रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि जो कि कब्रिस्तान, श्मशान, आवासीय मद हेतु सुरक्षित रखा गया है, उक्त भूमि को भानू पटेल, उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा बिल्डर को लाभपहुँचाकर नियम विरुद्ध एवं भ्रष्टाचार पूर्वक अनुजा प्रदान किया गया है जिसकी अनुज्ञा का पत्र क्रमांक 6003 दिनांक 27/12/2024 है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर नियमों के विरुद्ध अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

शिकायत के मुख्य बिंदुः

1. मास्टर प्लान का उल्लंघनः मास्टर प्लान के अनुसार ग्राम खमतराई की भूमि खसरा नम्बर 781 रकबा 10.13 एकड़ का भूमि उपयोग आवासीय, प्रस्तावित आवासीय मार्ग, श्मशान, कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित रखी गयी है। जिसमें निस्तार पत्रक के अनुसार 6.63 एकड़ श्मशान की भूमि है और लगभग 3.50 एकड़ निजी एवं आवासीय है।

2. बिना बटांकन अनुज्ञाः अनुज्ञा जारी करने के पूर्व संपूर्ण खसरे में से प्रश्नाधीन खसरे की स्थिति के लिए राजस्व नक्शा शिट में तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक से बटांकन के बाद अनुज्ञा जारी करने का प्रावधान है, लेकिन भानू पटेल ने नियम को ताक में रखकर बिना बटांकन के ही अनुज्ञा प्रदान कर दी है।

– मानचित्र में त्रुटि: जारी अनुज्ञा के मानचित्र में खसरा सुपरएक्सपोज को भी नहीं दर्शाया गया है। श्मशान की एरिया का बिल्डर द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसी भूमि पर भानू पटेल ने गार्डन शो किया है

4. गार्डन के लिए छोड़ी गई भूमि के क्षेत्रफल में अनियमितताः छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 की कंडिका 47(3) के अनुसार मनोरंजनात्गक स्थल 450 वर्गमीटर (4643 वर्गफिट) आवश्यक था। लेकिन बिल्डर को लाभ पहुँचाने के लिए, कब्रिस्तान श्मसान कि भूमि को गार्डन दिखाकर अनुज्ञा जारी की गई है, जबकि मौके पर उतनी भूमि भी उपलब्ध नहीं है।

5. विक्रय विलेख का उल्लंघनः बिल्डर द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर 781/50, 51, 52 के विक्रय विलेख पत्र और सीमांकन रिपोर्ट में उत्तर दिशा में शासकीय भूमि होने का लेख है, जहा पर श्मशान एवं कब्रिस्तान है फिर भी इसे नजरअंदाज कर अनुज्ञा जारी की गई।

6. पंचनामा और निरीक्षण रिपोर्ट की में गलत जानकारी दी गयी है: कंडिका 05: प्रश्नाधीन खसरा 781 जिसमे अनुज्ञा प्रदान किया गया है, उसके 200 मीटर के घेरे (Radius) में वर्तमान भूमि उपयोग ‘आवासीय’ (Residential) है। और कंडिका 08: इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि आसपास कोई कब्रिस्तान या श्मशान नहीं है। जबकि वास्तव में श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण कर गार्डन बनाया गया है।

7. यह कि उपरोक्त तथ्यों कि शिकायत 20 दिन पूर्व भानु पटेल और कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर को किया गया था लेकिन भानु पटेल द्वारा कोई कार्यवाही नही किया है शिकायत को दबा दिया गया है।

अनुतोष (Relief):

1) उपरोक्त शिकायत पर जाँच टीम गठित करें। जाँच टीम को शिकायतकर्ताओं कि उपस्थति में मौके पर जाकर जाँच करें ।

2) जाँच में भानू पटेल, उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अलग रखे नहीं तो जाँच को प्रभावित करेगा ।

3) जाँच कि कड़ी में कब्रिस्तान, श्मशान कि भूमि कि मौके पर जाकर सूक्ष्मता से परीक्षण करें।

4) श्मशान एवं कब्रिस्तान कि भूमि पर प्रदान किये गये स्वीकृत अनुज्ञा को तत्काल निरस्त करें एवं बिल्डर को लाभ पहुँचाकर नियम विरुद्ध एवं भ्रष्टाचार पूर्वक अनुज्ञा प्रदान करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने कि कृपा करें ।

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