
कोयले की अफरा-तफरी करने वाले पर हिर्री पुलिस की कार्यवाही
कोलडिपो में कोयला मिश्रण कर करता सप्लाई
आरोपी कोलडिपो मालिक को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
घटना स्थल
ब्रज आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड कंपनी डिघोरा थाना हिर्री जिला बिलासपुर
आरोपी :-
राम कुमार आर्य पिता राजकुमार आर्य उम्र 49 साल साकिन चकरभाठा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग.
प्रार्थी आशीष केशरी पिता स्व. रमेश केशरी उम्र 46 साल साकिन पेण्ड्रा थाना पेण्ड्रा जिला गौपेम छ.ग. का एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि वह कोल परिवहन एवं लिफ्टिंग का काम करता है। एवं वर्तमान में एसईसीएल रामपुर की कोयला खदान से वाहन क्रमांक सीजी 12 एस 8901 एवं सीजी 04 एचएक्स 4888 में जी-6 (5500-5800) जीसीव्ही का उच्च गुणवत्ता का कोयला लोड कराकर ब्रज आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड कंपनी डिघोरा उसके डीओ नंबर 3330081502 से दोनों ट्रेलरों में कोयला लोड कराकर ब्रज आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भेजा था। प्लांट के अंदर कोयला पहुंचने पर वहां केमिस्ट द्वारा लेब परीक्षण कराने से ट्रेलरों में आया हुआ कोयला 4203 एवं 4220 जीसीव्ही का निकला है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये सूचना श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा डी.आर. टण्डन को देकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थल पंचनामा एवं नजरी नक्शा तैयार किया गया एवं यार्ड में मौजूद निम्न गुणवत्ता के कोयले को सैम्पलिंग के लिये निकालकर शेष कोयला एवं ट्रेलर क्रमांक सीजी 12 एस 8901 तथा ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 एचएक्स 4888 को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। प्रकरण सदर के आरोपी डिपो मालिक रामकुमार आर्य के विरूद्ध अपराध धारा सदर का आरोप सबूत पाये जाने पर दिनांक 24.05.2026 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
