वसूलीबाज़ स्वच्छता निरीक्षक दीपक कुमार पंकज सस्पेंड, दुकानदार से की थी वसूली, मुफ्त की कोल्ड्रिंक्स और सिगरेट भी पी थी,मेयर पति अशिक् विधानी से किया था दुर्व्यवहार।

दुकान में अभद्रता,बिना रसीद के पैसे लेने पर स्वच्छता पेट्रोलिंग का प्रभारी निलंबित,निगम कमिश्नर ने की कार्रवाई*

*वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक दीपक कुमार पंकज को बनाया गया था पेट्रोलिंग टीम का प्रभारी*

*दुकानदार द्वारा साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज सौंपा गया था*

बिलासपुर- शहर में गंदगी और अतिक्रमण को रोकने के लिए संचालित स्वच्छता पेट्रोलिंग के प्रभारी वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक दीपक कुमार पंकज को निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निगम कमिश्नर ने पेट्रोलिंग टीम के द्वारा दुकानदार से बिना रसीद दिए जुर्माना वसूलने, अभद्रता करने तथा बिना पैसे दिए दुकान से खाने पीने का सामान लेने की शिकायत के बाद किया है। मामले के संज्ञान में आने और साक्ष्य के तौर पर दुकानदार ने नगर निगम को सीसीटीवी फुटेज सौंपा था,जिसके बाद निगम कमिश्नर  प्रकाश कुमार सर्वे ने पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी को निलंबित कर दिया है।

   27/04/2026 को जोन कमांक 06 के अंतर्गत मिश्रा किराना स्टोर में प्रतिबंधित पॉलिथिन की जप्ती की कार्रवाई के दौरान पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी द्वारा किराना स्टोर से बिना पैसे दिये कोल्ड ड्रिंक्स पीने और कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान सेवन करने मीडिया में खबर प्रसारित हुआ था, साथ ही पॉलिथिन जप्ती कार्रवाई के दौरान निर्धारित शास्ति की राशि के बदले तत्काल रसीद न देकर शिकायत के पश्चात् अगले दिन रसीद दिया गया। इस पूरे मामले में निगम कमिश्नर ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक और स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी दीपक कुमार पंकज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि आपके उक्त कृत्य से निगम की स्वच्छता संबंधित गतिविधि पर प्रतिकूल असर पड़ा है जिससे निगम की छवि धूमिल हुई है। अतः दीपक कुमार पंकज, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक (स्वच्छता पेट्रोलिंग प्रभारी) को सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबन अवधि में मुख्यालय पं देवकीनदन दीक्षित औषधालय (स्वास्थ्य विभाग) नगर पालिक निगम बिलासपुर निर्धारित किया जाता है, तथा नियामानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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