
**शासकीय राशि को गबन करके शासन को क्षति पहुंचाने वाले शिक्षा विभाग के फरार कर्मचारी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार**
धारा 316(5),318(4),338,336(3),340(2),3(5) बी. एन. एस.
नाम आरोपी : –
1- देवेंद्र कुमार पालकेपिता स्व. गुलाबचंद पालके उम्र 38 वर्ष निवासी धरमपुरा वार्ड क्रमांक 14 करगी रोड कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर
बिलासपुर चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत सभी अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। 03.03.2026 को प्रार्थी नरेंद्र प्रसाद मिश्रा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि आरोपी नवल सिंह पैकरा लेखपाल/सहायक ग्रेड 02 एवं देवेंद्र कुमार पालके वृत्य विकास खंड कोटा के द्वारा शासकीय कर्मचारी होते हुए शासकीय राशि सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक 2504422 रुपए एवं मार्च 2025 से नवंबर 2025 तक 457800 रुपए की राशि को शासकीय कर्मचारी पद पर कार्यरत होकर वेतन को कूट रचित कर कुल 2962222 रुपए आहरण कर शासकीय राशि का गबन करना बताने पर थाना कोटा में अपराध धारा 316(5),318(4),338,336(3),340(2),3(5) बी. एन. एस. कायम कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण के फरार आरोपीगण 01. नवल सिंह पैकरा एवं 02. देवेंद्र कुमार पालके को गिरफ्तार करने हेतु आरोपियों के छिपने के संभावित स्थानों पर रेड कार्यवाही किया गया तथा आरोपियों के पर तलाश हेतु साइबर सेल बिलासपुर से आरोपियों के मोबाइल का लोकेशन जानने हेतु लगातार सी.डी.आर. प्राप्त कर आरोपियों की लगातार पता तलाश किया जा रहा था कि आरोपी देवेंद्र कुमार पालके कि सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी देवेंद्र कुमार पालके पिता स्व गुलदचंद पालके उम्र 38 वर्ष निवासी धरमपुरा वार्ड क्रमांक 14 करगी रोड कोटा थाना कोटा का मेमोरेंडम कथन लेकर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण के फरार आरोपी नवल सिंह पैकरा का लगातार पता तलाश जारी है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेश चौहान, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, आरक्षक 192 धर्मेंद्र साहू, विशेष भूमिका रही।
