डीजे बजाने वाले और सुनने वाले दोनों पर कार्रवाई।

.. देर रात्रि डी.जे./धूमाल के विरुद्व की गई कार्यवाही     

.. डी.जे धूमाल आयोजक एवं संचालक के विरुद्ध की गई कार्यवाही 

.. साउंड सिस्टम एवं साज सज्जा को मय वाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है

.. नाम आरोपी आयोजक – 01.् गजेन्द्र वर्मा पिता इन्द्रपाल वर्मा उम्र 38 साल निवासी खेडा 02. डी.जे./धूमाल संचालक – 

 राकेश मनहर उर्फ राकेश भाई निवासी उस्लापुर

            मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सिरगिटटी क्षेत्रांतर्गत युदनंदन नगर के सेक्टर डी के राजवाडा पैलेश मे दिनांक 20.02.2026 को वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित था उक्त कार्यक्रम में बराती पक्ष की ओर से गजेन्द्र वर्मा पिता इन्द्रपाल वर्मा उम्र 38 साल निवासी खेडा चौकी संबलपुर नांदघाट के द्वारा उस्लापुर निवासी राकेश मनहर उर्फ राकेश भाई डी.जे.. धूमाल सचालक को वैवाहिक कार्यक्रम में डी.जे. धूमाल बजाने हेतु बुकिंग कराया गया था जो दौरान वैवाहिक कार्यक्रम के राजवाडा पैलेश के सामने तेज आवाज में डी.जे. धूमाल बजाकर आवागमन बाधित होने की सूचना दिनाक 20.02.2026 को रात्रि 22ः40 बजे कंट्रोल के माध्यम से पेट्रोलिंग को प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर आवागमन बहाल कराया गया और डी.जे.धूमाल को बंद कराया गया। आरोपी आयोजक 01. गजेन्द्र वर्मा पिता इन्द्रपाल वर्मा उम्र 38 साल निवासी खेडा तथा डी.जे.् धूमाल संचालक 02. राकेश मनहर उर्फ राकेश भाई निवासी उस्लापुर के द्वारा तेज आवाज में डी.जे. धूमाल बजा कर आवागमन बाधित करने से डी.जे. संचालक एवं आयोजक के विरुद्ध सिरगिटटी मे अपराध क्रमांक 117/2026 धारा 126(2) बीएनएस 4,6,15 छ.ग. कोलाहल अधिनियम अधिनियम के तहत कायम कर गिरफ्तार किया गया है। एवं वाहन कमांक सीजी 10 बी यू 6855 में स्थापित साउंड सिस्टम एवं साज सज्जा को मय वाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है

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