*1 माह पूर्व लोयला स्कूल के छात्र पर अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से किये थे हमला।*
*पूर्व में 2 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार।*
*आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।*
*नाम आरोपी -*
अमित सूर्यवंशी उर्फ घुंघरू पिता स्व. राजेन्द्र सूर्यवंशी उम्र 19 वर्ष निवासी चिंगराजपारा शिव मंदिर के पास प्रभात चौक, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
प्रार्थी श्रीजय कश्यप पिता सतीश कुमार कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी निखिलेश्वरम कालोनी जबड़ापारा सरकण्डा का दिनांक 29.01.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका भाई लक्ष्य कश्यप लोयला स्कूल में कक्षा 9वीं पढ़ रहा है जो इसे फोन कर लेने के लिए स्कूल आने के लिए बोला तब वह कार से अपने भाई श्रीयांक कश्यप के साथ लक्ष्य कश्यप को लेने लोयला स्कूल पहुंचकर गेट के सामने जाकर इंतजार कर रहा था तभी कान्हा साहू इसे अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम लक्ष्य के भाई हो क्या तब वह हां कहने पर विवाद करते हुये अश्लील गाली गलौच करने लगा जिसे मना करने पर इसके कालर को पकड लिया और पीछे से नकुल यादव आया और्र इंट उठाकर सिर के पीछे मार दिया तभी इसके भाई श्रीयांक कश्यप बीच बचाव आया तो कान्हा साहू श्रीयांक कश्यप के गला को पकड़ कर जमीन में गिरा दिया और उसके साथी लोग लात घूसा से मारपीट करने लगे, इसी बीच कान्हा साहू और हर्ष चाकू निकालकर भाई श्रीयांक कश्यप को हत्या करने के नियत श्रीयांक के पेट, कुल्हे के पास मारकर चोंट पहुंचाये हैं, खून निकलते देख कान्हा साहू, अपने साथी समीर साहू हर्ष व अन्य के साथ मोटर सायकल से भाग गये हैं, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 156/2025 धारा 109, 191(3) बीएनएस कायम कर विवेचना मंे लिया गया। मामले की गंभरता को देखते हुये घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे)के आदेषानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर उदयन बेहार एवं सी.एस.पी (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के दिशा निर्देशन में टीम तैयार कर आरोपी हर्ष उपाध्याय एवं समीर साहू को घटना के 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है, प्रकरण में आरोपी अमित सूर्यवंषी घटना कारित कर फरार हो गया था जिसकी पतासाजी की जा रही थी सूचना मिला कि आरोपी अपने सकुनत पर आया हुआ है, उक्त सूचना पर तत्काल टीम तैयार कर आरोपी के सकुनत पर भेजकर दबिष दिया गया जहां आरोपी उपस्थित मिला जिसे पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।