पत्नी के गर्भवती होने के आधार पर पुलिस आरक्षक ( कांस्टेबल) के ट्रान्सफर आदेश पर स्थगन (स्टे)

बिलासपुर, उमरगांव, तहसील-नगरी, जिला धमतर ी निवासी, नवदीप ठाकुर, जिला धमतरी में पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। उक्त पदस्थापना के दौरान पुलिस महानिरीक्षक (आई जीपी) रायपुर रेंज द्वारा एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला धमतरी से जिला- महासमुंद कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर नवदीप  को चुनौती दी गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वा रा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत 2 कि चूंकि याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती डिगेश् वरी ध्रुव 06 (छः) माह की गर्भवती है एवं प्रसव की संभावित तिथि 03 (तीन) माह पश्चात् है चूंकि याचिका कर्ता के परिवार में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिये अन्य कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं है एवं यदि याचिकाकर्ता जिला महासमुंद में ज्वाईन करता है तो वह गर्भवती पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएगा, चू ंकि उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पूर्व में अन्य याचिकाओं में पत्नी के गर्भवती होने एवं की देखभाल किये जाने के आधार पर स्थानांतरण आदेश पर स्थगन (स्टे) दिया गया था अतः उक्त आधार पर याचि काकर्ता का जिला-धमतरी से जिला-महासमुंद किये गये स्थानांतरण (ट्रान्सफर) आदेश पर स्थगन (स्टे) कर दिया गया।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended
> हत्या का फरार आरोपी जेल के सलाखो में ।…
Cresta Posts Box by CP