मुकेश अग्रवाल, काजल निगम, सहित चार का रेत ठेका निरस्त, जमानत जमानत जप्त।

बिलासपुर, रेत खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति एवं 01 रेत खदान निर स्त जिला बिलासपुर अंतर्गत वैध रेत खदानों से रेत प्राप्त कर का भंडारण करने एवं रेत खनन प्रत िबंधित अवधि के समय रेत आपूर्ति को सामान्य रखने के उद्देश्य से रेत भंडारण अनुज्ञप्ति क ी गई थी किंतु भंडारण अनुज्ञप्तिारियों लंबे समय से रेत भंडारण कार्य नहीं किये जाने, वा र्षिक शुल्क नहीं जमा करने तथा लंबे समय से मासिक पत्रक नहीं जमा करने के कारण

1. मे. जिंदल पीआरएल इन्फास्ट्रक्चर, पार्टनर मुकेश कुमार अग्रवाल, ग्राम चंगोरी, कोटा 8000 मि.टन रेत भंडारण हेतु स्वीकृत

2.  शिवशंकर रात्रे, ग्राम सोढ़ाखुर्द छतौना, कोटा, 10000 मि.टन रेत भंडारण हेतु स्वीकृत

3.  सौरभ श्रीवास, ग्राम निरतु, सकरी, तखतपुर 2200 0 मि.टन रेत भंडारण हेतु

स्वीकृत

4. श्रीमती काजल निगम, ग्राम सोढ़ाखुर्द, छतौना, क ोटा, 19200 मि.टन रेत भंडारण हेतु स्वीकृत

को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका जवाब नही देने के कारण उक्त भंडारण अनुज्ञप्तियों को निरस्त किया गया है तथा बकाया   द्वारा जमा करायी गई संपूण प्रतिभूति राशि को रा जसात किया गया है।

छत्तीसगढ़ गौढ़ खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व ्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) 2023 के तहत  4.750 हे. में रेत खदान हेतु दी गई सैद्धांतिक सहमति में  तथा इस विषय पर कोई कार्यवाही भी नहीं करने के का रण दी गई सैद्धांतिक सहमति निरस्त किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended
  बिलासपुर, बिलासपुर संभाग अपराध को लेकर कानून व्यवस्था पर…
Cresta Posts Box by CP