भाई के साथ धोखाधडी , फर्जी साइन से तीन करोड की बना ली सीसी लिमिट आरोपी रमेश बजाज ।

* करोड़ो के धोखाधड़ी करने वाला आरोपी सिविल लाईन पुलिस की गिरफ्त में।*

* आरोपी द्वारा अपने पिता के साथ मिलकर प्रार्थी का फर्जी हस्ताक्षर कर सीसी लिमीट को बढ़ाकर, ओव्हर ड्राफ्ट आवेदन तैयार कर 3 करोड़ रूपये का धोखाधड़ी किया गया था।*

 *आरोपी को झारसुगुडा उडीसा से घेराबंदी कर पकड़ा गया।*

 *प्रकरण के एक आरोपी रमेश कुमार बजाज घटना दिनॉक से फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है।*

 *विवेचना के दौरान मामले में अन्य व्यक्तियों के नाम आरोपियों के रूप में उजागर हो सकता है।*

*नाम गिरफ्तार आरोपी* – नवीन बजाज पिता रमेश कुमार बजाज उम्र 29 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी, बलराम टाकिज रोड थाना सि.ला. बिलासपुर छग हा.मु. माम किचन, बाधेमुण्डा, झारसुगुडा उडीसा

*नाम फरार आरोपी* – रमेश कुमार बजाज पिता स्व.  दौलतराम बजाज उम्र 56 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी, बलराम टाकिज रोड थाना सि.ला. बिलासपुर छ. ग. हा.मु. माम किचन, बाधेमुण्डा, झारसुगुडा उडीसा4

बिलासपुर-07-2024 को प्रार्थी परसराम बजाज पिता स्व.  दौलतराम बजाज उम्र 52 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी, महादेव मेडिकल के पास, बलराम टाकिज रोड थाना सिविल लाईन बिलासपुर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं अपने भाई रमेश कुमार बजाज के साथ मिलकर दो फर्म खोले थे और दोनों फर्म साथ साथ देखरेख करते थे कि दिनॉक 27-02-2022 से 31-05-2023 तक रमेश कुमार बजाज तथा नवीन बजाज दोनों मिलकर फर्जी हस्ताक्षर कर सीसी लिमीट को बढ़ाकर, ओव्हर ड्राफ्ट आवेदन तैयार कर फर्म में 03 करोड़ रूपये अलग अलग तरीके से धोखाधडी कर प्राप्त किया है कि प्रार्थी के लिखित रिपार्ट पर से आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 595/24 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया  सिविल लाईन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप आर्य के द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम का गठन किया गया। पतासाजी के दौरान आरोपी नवीन बजाज को अपने वर्तमान निवास माम किचन, बाधेमुण्डा, झारसुगुडा उडीसा में होने की जानकारी प्राप्त हुई,  सिविल लाईन पुलिस टीम के द्वारा आरोपी को उनके निवास झारसुगुडा उडीसा से घेराबंदी कर पकड़कर विधिवत बिलासपुर लाया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी रमेश कुमार बजाज के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी नवीन कुमार बजाज के द्वारा परसराम बजाज फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करना एवं मामले में जप्त दस्तावेजों के आधार पर धारा 338, 336(3), 340(2) बीएनएस की धारा जोड़ी गई है एवं आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना सिविल लाईन निरीक्षक प्रदीप कुमार आर्य, उप निरीक्षक इन्द्रनाथ नायक, प्रधान आरक्षक नवीन सोनकर, आरक्षक विरेन्द्र राजपूत की सराहनिय भूमिका रही है।

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