करोपोरेट लोन नही पटा तो गरेन्टर से होगी वसुली।सुप्रीम कोर्ट

बिलासपुर- बड़े करोपोरेट हाउस के बड़े कर्ज को अब कर्ज दिलाने वाले पर्सनल गारंटी देने वालो से वासुला जाएगा इंसलवेंसी एंड बैक्रप्सी कोड से जूड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के खिलाफ अनिल अंबानी,संजय सिंघल,कपिल वाधवानी, वेणुगोपाल धुत सहित 75 कारपोरेट हाउस ने सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को कर्ज वसूली में बड़ी राहत मिली है। अभी कारपोरेट हाउस के दिवालिया होने पर कर्ज की वसूली बंद हो जाती थी लेकि न अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिवालिया कारपोरेट हाउस के लोन की वसूली उसके गरेन्टर से की जाएगी ।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को जायज बताया है।कोर्ट के इस फैसले निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लोगो का पैसा सुरक्षित भी रहेगा। क्योकि दिवालिया कंपनी का कर्ज गरेन्टर की संपत्ति बेचकर वसूलने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

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