हाईकोर्ट-कोरोना को लेकर लगी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश , ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नही जाना चाहिये ,मिशन की तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था उद्योग से उनके सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ले ज्यादा ऑक्सीजन।

बिलासपुर- हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर सुमोटो सहित लगी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कड़ा फैसला जारी किया है । चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन की डिवीजन बेंच ने सरकार को हिदायत दी है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नही जानी चाहिए ।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उद्योगों का ऑक्सीजन घटा कर लोगो की जान बचाने में आपूर्ति की जाए।साथ ही एक मेडिकल टीम बनाई जाए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति का काम देखे और संमय पर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले इसमे किसी तरह की कोताही न हो । सरकार जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन के स्टॉक की व्यवस्था भविष्य को देखते हुए करे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि सरकार के पास बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नही ,राज्य सरकार हर स्तर पर लोगों की जान बचाने की व्यवस्था कर रही है। जिले के क्लेक्टर्स को निर्देश दिए गए है सभी क्लेक्टर्स गंभीरता से कोरोना से लोगो को बचाने में लगे है।इधर रेल्वे ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके पास कोच को अस्पताल बनाने के स्टाफ और उससे जुड़ी सुविधा नही है इसलिए कोचको अस्पताल नही बनाया जा सकता । हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

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