बिलासपुर- कोरबा के एक मामले में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है की बिना वजह किसी को गिरफ्तार नही किया जा सकता ,ये आर्टिकल 21 का उलंघन है, चीफ जस्टिस की बेंच ने कबाड़ व्यपारी के मामले में सुनवाई करते कहा है कि पुलिस और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को जमानत मामले में धारा 41 के एक डी के प्रावधानों का ध्यान रखना चाहिए, गलत तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर सरकार को एक एक लाख का मुआवजा देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है,हाईकोर्ट ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार नही किया जा सकता, संगेय या गैर जमानती अपराध नही होने पर धारा 436 के तहत रिहा करना चाहिए, इस मे आर्टिकल 21 का उलंघन हुआ है इसलिए सरकार को दोनो को एक एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया , कोरबा के सिटी कोतवाली में पुलिस कबाड़ चोरी के आरोप में मुकेश साहू और आशीष मैती, गिरफ्तार किया था जिसमे सीआरपीसी के धारा का उल्लंघन का मामला सामने आया है, निचली अदालत से जमानत खारिज़ होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थीं मामले की पैरवी धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने की।

