* रिपोर्ट के 12 घंटों के भीतर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार |
* आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अलाजरब किया गया जप्त।
* आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया ।
*दर्ज अपराध क्रमांक 699/2023 धारा 147, 294, 506, 323, 307 भादवि
नाम आरोपी 01. आकाश मिरी उर्फ छोटू पिता स्व. रामचरण उम्र 29 वर्ष ।
- गोलू उर्फ अजय मिरी पिता स्व. रामचरण उम्र 32 वर्ष ।
- रघु श्रीवास उर्फ छोटू पिता राजेन्द्र श्रीवास उम्र 29 वर्ष ।
- सोनू सूर्यवंशी उर्फ सूरज पिता ईश्वर सूर्यवंशी उम्र 25 वर्ष ।
- बबलू उर्फ सनत धुरी पिता द्वारिका धुरी उम्र 25 वर्ष ।
- रवि यादव पिता सुरेश यादव उम्र 26 वर्ष ।
सभी निवासी ईमलीभाठा बंधवापारा सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर- प्रार्थी अवधराम यादव पिता पुसउराम यादव उम्र 48 वर्ष निवासी ईमलीभाठा सरकण्डा का 23.तारीख, को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रात्रि करीब 12.00 बजे घर के बाहर लड़ाई झगड़ा का आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि इसके लड़के जागेश , अजय एवं उसके दोस्त अमित भगत व अन्य के साथ आकाश मिरी, गोलू मिरी, रघु, सोनू सूर्यवंशी, बबलू धुरी, रवि यादव एवं अन्य लाठी डंडा, टंगिया, ईंट, पत्थर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तब वह अपने पत्नि के साथ बीच बचाव करने आये तो इनके साथ भी मारपीट किये हैं, मारपीट करने से मुझे, मेरी पत्नि एवं मेरे लड़के जागेश यादव, अजय यादव तथा लड़के का दोस्त अमित भगत को चोंट आया है, जिन्हे सिम्स अस्ताल में भर्ती किये हैं। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुये,थाना प्रभारी निरी. फैजुल होदा शाह के हमराह टीम तैयार कर आरोपियों की पतासाजी की गई जिन्हे पृथक-पृथक स्थानों से दिनांक 24.05.2023 को पकड़कर पूछताछ किया गया जो घटना कारित स्वीकार किये जिनके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त डंडा, टांगी जप्त कर आहतो के डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 भादवि जोड़ा गया एवम विधिवत् आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. फैजुल होदा शाह, सउनि रमेश ध्रुव, प्र. आर. प्रमोद सिंह आरक्षक राहुल सिंह, मिथलेश सोनी, सोनू पाल, विवेक राय का विशेष योगदान रहा।

