बिलासपुर-सेक्टर -4 मिलाई निवासी संजय वर्मा 13 वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल , बांगो हाल में पुलिस मुख्यालय दूरसंचार रायपुर में पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल ( आरक्षक ) के पद पर पदस्थ था उक्त पदस्थापना के दौरान सेनानी 13 वीं वाहिनी द्वारा संजय वर्मा का स्थानांतरण जिला कोरबा से फरसेगढ़ , जिला- बीजापुर कर दिया गया । उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर संजय वर्मा द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के समक्ष रिट याचिका दायर की गई परन्तु न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू द्वारा स्थगन ( स्टे ) आवेदन खारिज किए जाने के पश्चात् संजय वर्मा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की गई अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती रिंकी कुमारी गर्भवती ( प्रेग्नेन्ट ) है एवं परिवार में कोई भी जिम्मेदार सदस्य ना होने के कारण वह पूर्णरूप से याचिकाकर्ता पर आश्रित है , अतः अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर स्थगन ( स्टे ) की मांग की गई । इसके साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के समक्ष पूर्व में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा 02 ( दो ) अन्य याचिकाओं में पत्नी की गर्भावस्था ( प्रेग्नेन्सी ) के आधार पर सिंगल बेंच द्वारा ट्रान्सफर आदेश पर स्थगन ( स्टे ) की प्रति भी संलग्न की गई । हाईकोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बैंच द्वारा उक्त मामले की सुनवाई के पश्चात् याचिकाकर्ता की पत्नी की प्रेग्नेन्सी इसके साथ ही सिंगल बैंच द्वारा 02 ( दो ) अन्य मामलों में समान आधार पर प्रदान किये गये स्थगन ( स्टे ) के आधार पर याचिकाकर्ता का जिला- बीजापुर किये गये स्थानांतरण पर स्थगन ( स्टे ) कर दिया गया ।

