हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने की पटवारी कौशल यादव पर कार्यवाई की अनुशंसा।

बिलासपुर-बिजौर मे कोटवारी भूमि का जिसमे नायब तहसीलदार ने जाँच कर पाया कि तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा जानबूझकर मौजा बिजौर स्थित कोटवारी / सेवा भूमि ख.न. 396 / 1, 396 / 2, 396/3, 398/1 रकबा 0.36, 0.25, 0.37 1.59 एकड़ भूमि के क्रय विक्रय हेतु दुराशयपूर्वक राजस्व अभिलेख तैयार किया गया एवं नामांतरण प्रतिवेदन में उक्त भूमि के कोटवारी भूमि की जानकारी छुपाकर राजस्व न्यायालय के साथ छल करने का कृत्य किया गया है। कौशल यादव का उक्त कृत्य उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC No. 7048 of 2007 आदेश दिनांक 30.11.2018 की भी अवहेलना है एवं इससे शासन के समक्ष उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अवमानना की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है।

तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव (वर्तमान पदस्थापना जिला जांजगीर चांपा) शासकीय/ कोटवारी भूमि के विक्रय तथा दुराशयपूर्वक राजस्व अभिलेख तैयार करने एवं न्यायालय के साथ छल करने का दोषी है। अतः कौशल यादव तत्कालीन हल्का पटवारी बिजौर के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही हेतु यह प्रतिवेदन आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

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