प्रार्थी – प्रतीक दामा पिता प्रताप दामा उम्र 24 साल निवासी जगमल चौक के पास टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर ।
घटना दिनांक :- 25/01/21 से 14/07/21 के मध्य ।
नाम गिर. आरोपी:- निमेश अशोक ठक्कर पिता स्व. अशोक ठक्कर उम्र 30 साल । 02. रौनक ठक्कर पिता स्व. अशोक ठक्कर उम्र 29 साल पता मकान नंबर 09 न्यू माताजी बिल्डींग प्रथम फलोर मुलूंड थाना मुलुंड मुम्बई महाराष्ट्
बिलासपुर- प्रार्थी प्रतीक दामा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह 04-05 वर्ष पूर्व मुम्बई महाराष्ट्र मे पढाई करता था उसी दौरान शेयर मार्केट मे काम करने वाला निमेश अशोक ठक्कर एवं रौनक ठक्कर से जान पहचान था जो प्रार्थी पढाई कर अपने घर बिलासपुर वापस आ गया आने के बाद निमेश अशोक ठक्कर और रौनक ठक्कर से बात होता था जो दिनांक 25-01-2021 से 14/07/21 के मध्य निमेश अशोक ठक्कर एवं रौनक ठक्कर के एकाउंट मे प्रार्थी द्वारा अपने एकाउंट से 17 लाख 58 हजार रूपये अलग अलग खाते मे शेयर मार्केट मे लगाने के नाम पर ट्रांसफर करना जो पैसा वापस मांगने पर अनावेदको के द्वारा प्रार्थी को पैसा वापस नही कर धोखाधडी करने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना दौरान आरोपी निमेश अशोक ठक्कर एवं रौनक ठक्कर का पतासाजी हेतू थाना प्रभारी भारती मरकाम के द्वारा थाने मे उप निरी. रविन्द्र कुमार यादव, प्रधान आर. निर्मल सिंह ठाकुर, दीपक केरकेट्टा का टीम गठीत कर मुम्बई महाराष्ट रवाना किया गया था जो उक्त आरोपी घटना दिनांक के 4 माह तक आरोपी निमेश अशोक ठक्कर और रौनक ठक्कर अपना लोकेशन बदल बदल कर पुलिस को छका रहा था अन्तत: थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर द्वारा 06 दिन तक मुम्बई महाराष्ट्र मे डेरा लगाकर लगातार एसीसीयू साईबर सेल से लोकेशन प्राप्त कर आरोपीयो को काफी मसक्कत के साथ मुम्बई महाराष्ट से गिरफतार कर बिलासपुर लाया गया है जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय बिलासपुर पेश किया जाता है ।
