बिलासपुर-राज्य सरकार द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने के फैसले को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक माना है सरकार के फैसले के खिलाफ खिलाफ लगी याचिका याचिका ओर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पचास प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है ,इधर राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है,रमन सरकार ने 2012 में सरकारी नियुक्ति और इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज में आरक्षण को 50 से बढ़ा कर 58 प्रतिशत किया था ,इसके खिलाफ पंकज साहू,और अरुण पाठक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, मामले में डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित बरखा था सोमवार को चीफ जस्टिस ए के गोस्वामी एयर पी पी साहू की बेंव ने 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया साथ ही मामले की याचिका निरकृत कर दी
वर्तमान सरकार ने 58 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ा कर 72 प्रतिशत किया था,सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। राज्य सरकार ने ऐसी के लिए 13 और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किया था।
