समाज से बहिष्कृत करने व जुर्माना वसूली करने वालें जशपुर ब्लाक के महाकुल समाज के अध्यक्ष व एक अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस।

बिलासपुर -छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज गौतम भादुड़ी ने सामाजिक बहिष्कार किए जाने संबंधी याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए महाकुल समाज के जशपुर ब्लाक अध्यक्ष हिरदयनन्द बारीक निवासी ग्राम करेगाबहला पत्थलगांव व गणेश चन्द्र बेहरा निवासी पत्थलगांव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।। बिलासपुर जिले के विनोवानगर के रहने वाले डी पी नवगवाल ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करवाया था कि वे गुरु नानक हाईस्कूल बिलासपुर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है और मूलनिवासी पत्थलगांव के हैं। दिनांक 10.12.2020 को उसके पुत्र अंकीत का अंतर्जातीय प्रेम विवाह बिलासपुर में विवाह अधिकारी के समक्ष करवाया था विवाह अवसर पर उसके महाकुल समाज के पत्थलगांव में रहने वाले रिश्तेदार शामिल हुए थे।लिए शांति पूर्वक संपन्न हुआ था परन्तु उसके महाकुंभ समाज के उक्त दोनों अन्य सदस्यों के साथ मिलकर याचिका कर्ता को दूसरे समाज की लड़की से विवाह कराने का अपराधी मानते हुए उसे व उसके परिवार के सदस्यों को बहिष्कृत कर जो विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे उन सभी पर 5000-5000रूपये जुर्माना वसूल किया गया है एवं याचिका कर्ता और उसके परिवार का अब भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है उन्हें समाज के शादी व किसी भी कार्यक्रम में बुलाने व उनके घर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिससे अभित्रस्त हो रिट याचिका अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत पेश करवाया था जिसपर प्रारम्भिक सुनवाई कर महाकुल समाज जशपुर के ब्लाक अध्यक्ष हिरदयनन्द बारिक व पाकरगांव पतथलगाव के ही गणेश चन्द्र बेहरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।।

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