बिल्हा में आबकारी विभाग की कार्यवाई, आदिवासी से दस लीटर महुआ शराब की जप्त।

बिलासपुर- कलेक्टर डा. सारांश मित्तर के निर्देशन तथा उपायुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में मदिरा के अवैध आसवन, धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान के तारतम्य में
आबकारी वृत्त बिल्हा में ग्राम कनेरी थाना चकरभाठा में आरोपी अशोक कुमार् पिता रामू मरकाम उम्र 34 वर्ष साकिन कनेरी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.) के मकान से 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2 )के अंतर्गत गैर जमानती प्रकरण दर्ज कर जेल दाखिल की कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त ग्राम सिलपहरी में लक्ष्मण पिता अंजोरी धनवार उम्र 45 वर्ष साकिन सिलपहरी थाना सिरगिट्टी के मकान से 150 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर धारा 34(1) (च) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। कार्यवाही मे सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष सिंह, आबकारी आरक्षक मूलचंद कौशिक, , शुभम रजक सम्मिलित रहे।

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