बिलासपुर-डिवीजन बेंच द्वारा पति – पत्नी आधार पर पूर्व में कोरोना ग्रस्त ए.एस.आई. के ट्रांसफर पर स्थगन ( स्टे ) शांतिनगर , कांकेर निवासी चेतन साहू पुलिस थाना – कांकेर में सहायक उप निरीक्षक ( ए.एस.आई. ) के पद पर पदस्थ थे । पुलिस अधीक्षक ( एस.पी. ) कांकेर द्वारा उनका स्थानांतरण 100 ( सौ ) किलोमीटर दूर पुलिस थाना – सिकसोड़ कर दिया गया । उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर चेतन साहू द्वारा हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में याचिका दायर की गई थी , परंतु सिंगल बेंच से राहत ना मिलने पर एएसआई चेतन साहू द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट , बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी । अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता का 01 ( एक ) वर्ष के भीतर लगातार तीसरी बार ट्रांसफर कर उसे परेशान किया जा रहा है । इसके साथ ही याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती अर्चना साहू पुलिस लाईन कांकेर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है । याचिकाकर्ता चेतन साहू माह सितम्बर -2020 एवं उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना साहू माह – अक्टूबर 2020 में कोविड -19 ( कोरोना ) वायरस से संक्रमित होकर हास्पिटल में भर्ती रहें एवं उनकी प्रतिरोध क्षमता ( इम्यूनिटी पावर ) बहुत कमजोर हो गई है एवं वे एक साथ रहकर सेवा देना चाहते है । इसके साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 27.05.2020 को जारी सर्कुलर का हवाला दिया गया कि कोविड -19 ( कोरोना ) वायरस के संक्रमण के दौरान किसी भी शासकीय कर्मचारी स्थानांतरण नहीं किया जा सकता । उच्च न्यायालय , बिलासपुर की डिवीजन बेंच द्वारा उक्त रिट अपील को स्वीकार करते हुए एएसआई चेतन साहू का पुलिस थाना – कांकेर से पुलिस थाना – सिकसोड किये गये स्थानांतरण पर स्थगन ( स्टे ) कर दिया गया एवं पुलिस अधीक्षक ( एसपी ) कांकेर को यह निर्देशित किया गया कि वे स्थानांतरण निरस्त करने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन का 03 ( तीन ) सप्ताह के भीतर निराकरण करें ।
