बिलासपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को राहत देते हुए महिला कर्मी द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत पर गठित विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर शासन को अंतिम आदेश नही करने कहा है। तथा याचिककर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका में महाप्रबंधक के खिलाफ कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार किया है . ज्ञात हो कि निगमकर्मी द्वारा महाप्रबंधक के विरुध्द छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था एवं जब इसके जांच के लिए विशाखा कमेटी गठित की गई तो निगमकर्मी द्वारा उसमे भाग नही लिया जा रहा था।पाठ्यपुस्तक निगम की ओर से श्री किशोर भादुरी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अनिमेष तिवारी एवं अर्जित तिवारी ने दलील रखी।

