कोरबा एसडीएम और दीपका के नायाब तहसीलदार के खिलाफ कमिश्नर संजय अलंग ने की कड़ी कार्यवाई , शासन को भेज दोनो अधिकारियों पर कार्यवाई के लिए पत्र।

बिलासपुर-राजस्व न्यायालय में लोगों को जबरिया प्रताड़ित करने और राजस्व न्यायालयों की छवि खराब करने और अविश्वास पैदा करने से नाराज कमिश्नर संजय एक मामले की सुनवाई में तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एसडीएम कोरबा और दीपिका तहसील के नायाब तहसीलदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की अनुशंसा करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। वाद भूमि खसरा नंबर 895/2 रकबा 1.10 एकड़ भूमि खेत के नक्शे में भूमि स्वामी धीरसाय के द्वारा कोरबा से चांपा मुख्य मार्ग में होना दर्शाते हुए नायब तहसीलदार दीपका के न्यायालय में नक्शा सुधार हेतु आवेदन दिया गया। जिस पर अधिकार क्षेत्र के बाहर आदेश दिनांक 26.12.2009 के द्वारा नक्शा दुरूस्त का आदेश किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी घीसूलाल जैन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोरबा के समक्ष अपील किये जाने पर आदेश दिनांक 06.08.2011 के अनुसार नायब तहसीलदार को अधिकारिता नहीं होना मानते हुये संहिता की धारा 107 के तहत पूर्व से निर्मित खेत के नक्शे में मूलतः परिवर्तन करने एवं अथवा किसी भी प्रकार का सुधार करने की अधिकारिता नहीं होना निष्कर्षित करते हुये अपील स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 06.08.2011 के विरूद्ध धीरसाय के द्वारा तत्कालिन अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग के समक्ष अपील किये जाने पर आदेश दिनांक 30.09.2013 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी। इसके पश्चात अपीलार्थी घीसूलाल जैन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.08.2011 एवं अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग के आदेश दिनांक 30.09.2013 के अनुपालन में नायब तहसीलदार दीपका के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे अवैधानिक एवं अव्यवहारिक आदेश दिनांक 11.09.2019 के द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से आवेदन निरस्त किया गया। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष किये जाने पर आदेश दिनांक 03.08.2021 के द्वारा उसकी पुष्टि की गयी। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश के अनुपालन हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से पुनः गुण-दोष पर विचार करते हुये आवेदन/अपील निरस्त किया गया जिससे न्याय विफल हुआ एवं राजस्व न्यायालयों की विश्वसनीयता प्रभावित हुई एवं पक्षकार को न्याय से वंचित होना पड़ा। उपरोक्त वैधानिक त्रुटियों के लिए संबंधित नायब तहसीलदार बरपाली एवं अनुविभागीय अधिकारी कोरबा से स्पष्टीकरण लिये जाने हेतु छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर को आदेश की प्रति के साथ पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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