बिलासपुर, महेश स्वीट्स पर एक लाख के जुर्माने को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है, अरारोट की जगह मक्के का स्टार्च मिलावट करने के मामले में निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सेंपल दूसरी लैब से जांच की मांग की थी लेकिन तमाम दलीलों के बीच हाईकोर्ट ने मिलावट के मामले को गंभीर माना और एक लाख के जुर्माना को बरकरार रखा है निचली अदालत के फैसले को कोर्ट साहिर ठहराया है कोर्ट ने कहा कि खाने पीने की वस्तु में गुणवत्ता का ध्यान रखना दुकान मालिक की जिम्मेदारी है, मिलावट खाद्य सामग्री बेचने वाले महेश स्वीट्स पर कड़ी कार्रवाई हुई है , लोगो के स्वास्थ से खिलवाड़ करने वाले दुकानदारी पर हाईकोर्ट ने पेनाल्टी जारी रख कड़ा संदेश दिया है।
