दोस्तो के आदिवासी बुजुर्ग को पीटने वाला कुसमी एसडीएम सस्पेंड, गया जेल।

बिलासपुर,, डिप्टी कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के नेतृत्व में अनुभाग कुसमी क्षेत्रांतर्गत ग्राम हंसपुर, थाना कोरंधा में बॉक्साईट की अवैध परिवहन की सूचना पर, जांच हेतु गई टीम द्वारा 03 व्यक्तियों क्रमशः राम उर्फ रामनरेश पिता रेगहा, उम्र 62 वर्ष, अजीत राम पिता लालचन्द, उम्र 60 वर्ष, आकाश अगरिया पिता रूपसाय अगरिया, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम हंसपुर के साथ मारपीट करने तथा उक्त मारपीट से राम उर्फ रामनरेश पिता रेगहा, उम्र 62 वर्ष की मृत्यु होने की जानकारी कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रतिवेदन क्रमांक GENS/10830/2026-COLL ESHTABLISMENT SEC, दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से प्राप्त हुई है। BLR

2/तत्संबंध में थाना कोरंधा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 103 (1), 115 (2), 3 (5) बी.एन.एस. के प्रकरण में श्री करूण डहरिया (रा.प्र.से.), अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कुसमी को दिनांक 16.02.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमान्ड पर माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में जिला जेल रामानुजगंज में निरूद्ध किया गया है।

3/अतएव राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) (क) अंतर्गत श्री करूण डहरिया (रा.प्र.से. आर.आर. 2019 कनिष्ठ श्रेणी), डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

4/निलंबन अवधि में  करूण डहरिया (रा.प्र.से. आर.आर. 2019 कनिष्ठ श्रेणी), डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया जाता है।

करूण डहरिया (रा.प्र.से.) को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम, 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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