
बिलासपुर,सेक्टर डी के 19, एकड़ जमीन पर कब्जे के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है मामले में सुनवाई में निगम के वकील उपस्थित न होकर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र लिख दिया कोर्ट ने मामले नाराजगी जाहिर करते हुए स्टे लगाया है, मामले की सुनवाई 14नवंबर को होगी। कोर्ट के स्टे से निगम की कार्रवाई को झटका लगा है।
सेक्टर डी के पास जमीन का निगम ने किया प्रबंधन अधिग्रहण
*अधिकार हक और हित के अधीन निगम ने किया प्रबंधन अधिग्रहण*
*नामांतरण के लिए एसडीएम को लिखा पत्र*
बिलासपुर- रायपुर रोड में सेक्टर डी के पास मंडपम भवन के बाजू की जमीन को नगर निगम ने नगर पालिक निगम अधिनियम के अंतर्गत अधिकार हक और हित के अधीन प्रबंधन अधिग्रहण कर लिया है। प्रबंधन अधिग्रहण की कार्रवाई कर निगम ने एसडीएम को नामांतरण के लिए पत्र भी लिखा है। विदित है कि उक्त जमीन में अवैध काॅलोनी और प्लाटिंग की जांच के लिए कलेक्टर द्वारा गठित दस सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था,कलेक्टर द्वारा गठित समिति ने छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-च (अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमि का प्रबंधन आयुक्त द्वारा अधिग्रहित किया जाना) एवं 292 छ, (अवैध कॉलोनी निर्माण वाली भूमि का समपहरण) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने की अनुशंसा की
थी।
