अचार सहिता के बाद पुलिस चुनाव अयोग के नियंत्रण में।

बिलासपुर,2024 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-28क के प्रावधान के अनुसरण में तथा भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र कमांक 434/1/ESO26/94 MCS, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994 में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये, लोकसभा चुनाव, 2024 के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा पदाभिहीत समस्त पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना दिनांक से प्रारंभ होकर एवं ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किये जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे और तद्नुसार, ऐसे पुलिस अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

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