हाईकोर्ट मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन एवं सचिव , राजस्व विभाग को नोटिस ( डिप्टी कलेक्टर पद की सीनियरिटी का मामला ) स्टेशनपारा , महासमुन्द निवासी शंकरलाल सिन्हा वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं . पूर्व में शंकरलाल सिन्हा के साथ तहसीलदार पद पर प्रमोशन प्राप्त सभी अधिकारियों का वर्ष 2016 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन कर दिया गया था परन्तु शंकरलाल सिन्हा के विरूद्ध एक विभागीय जांच लंबित होने के कारण उन्हें डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया था । माह अगस्त 2018 में विभागीय जांच में पूर्ण रूप से दोषमुक्त हो जाने पर सिन्हा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर विभागीय जांच में पूर्ण दोषमुक्ति के आधार पर वर्ष 2016 से अपने साथियों के समान डिप्टी कलेक्टर पद पर सीनियरिटी की मांग की गई उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा याचिका को स्वीकार कर मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन एवं सचिव राजस्व विभाग को यह निर्देशित किया गया था कि वे 04 ( चार ) माह के भीतर याचिकाकर्ता के डिप्टी कलेक्टर पद पर सीनियरिटी शंकर लाल उक्त रिट विभाग परन्तु 04 ( चार ) माह से अधिक की याचिकाकर्ता को वर्ष 2016 से डिप्टी शंकरलाल मामले का नियमानुसार निराकरण करें समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कलेक्टर के पद पर सीनियरिटी प्रदान न किये जाने से क्षुब्ध होकर सिन्हा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई . उक्त अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए एवं गंभीर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कुलभूषण टोप्पो एवं सचिव , राजस्व विभाग- नीलम नामदेव एक्का को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है । उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई दशहरा अवकाश के पश्चात होगी ।

